गुरुवार, 20 सितंबर 2018

हाईकोर्ट ने कहा अब अंतरिम जमानत को नहीं आना होगा यहाँ

हाईकोर्ट ने कहा अब अंतरिम जमानत को नहीं आना होगा यहाँ: निचली अदालतों को दिए गए  अधिकार देवभूमि मीडिया ब्यूरो  नैनीताल : कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी अब किसी भी अपराध के आरोपित को अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट नहीं आना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने राज्य में भारतीय दंड …

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